जमानत मिलने के बाद भी पप्पू यादव जेल में रहेंगे
पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना की जिला अदालत ने सोमवार के दिन पूर्व सांसद और जाप के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को जमानत दे दी है। अदालत ने पप्पू यादव को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आगे आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए उन्हें जेल में रखा गया था। गौरतलब है कि, जमानत मिलने के बाद वे अभी जेल में ही रहेंगे।
पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी जाप के नेताओं ने सोमवार के दिन राज्यव्यापी भूख हड़ताल की। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेन्द्र कुशवाहा ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अविलंब रिहाई, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त राहत कार्य चलाने जैसी मांगों के समर्थन में यह भूख हड़ताल की गई और प्रत्येक जिले में यह आयोजन हुआ।'
आपको बता दें कि, पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण मामले में जेल में बंद है। पप्पू यादव पर वर्ष 1989 के दौरान सूचक शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव तथा उमाशंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज था, वहीं पटना में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भी पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।