बिहार में नहीं बेच सकेंगे प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास जैसे प्रोडक्ट

बिहार में नहीं बेच सकेंगे प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास जैसे प्रोडक्ट

 प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान पर अब बिहार में पूर्णतः प्रतिबंध लगने जा रहा है. इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है. विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य में 14 दिसम्बर की मध्यरात्रि के बाद सिंगल यूज वाले प्लास्टिक  से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी. पर्यावरण एवं वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग विभाग की मानें तो प्लास्टिक के कैरी बैग व एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकॉल भी सम्मिलित है. वह भी पर्यावरण के लिए नुकसान और  स्वास्थ्य संकट का कारण है. ऐसा देखा जाता है कि पानी पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर, ध्वज और अन्य सामान के जलने से जहरीली गैस पैदा होती है.  इस प्रकार के सामानों को खा जाने के कारण जानवरों को भी नुकसान होता है. इसलिए इस तरह के सभी सामानों की लगी पाबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा.