गांधी मैदान के पास फिर वाहनों का लगा जमावड़ा, हाईकोर्ट ने तुरंत ट्रैफिक SP को किया तलब
गांधी मैदान के पास फिर वाहनों का लगा जमावड़ा, हाईकोर्ट ने तुरंत ट्रैफिक SP को किया तलब
पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधों को हटाने के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जब्त किये गए वाहनों को हटाने के फिर से वहां रखे जाने को गम्भीरता से लिया। कोर्ट ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। बता दे की कोर्ट ने आज सुबह में इस मामले पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट को बताया गया कि जब्त किये वाहनों को हटाए जाने के बाद उन्हें वहां फिर से लगा दिया गया है। कोर्ट ने लंच के समय मामले पर सुनवाई के दौरान पटना के ट्रैफिक एसपी को तलब किया। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि प्रति सप्ताह गांधी मैदान में जब्त वाहनों का निरीक्षण करें। कोर्ट की अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद गांधी मैदान से जब्त वाहनों को हटा दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर वहां वाहन लगाया जाने लगा। गांधी मैदान के पास स्कूल बसों के खड़े होने से ट्राफिक जाम हो जाता हैं। इसका खामियाजा स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ता हैं।