बिहार में ब्याही नेपाल की बेटी लड़ सकेगी पंचायत चुनाव
बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सूबे में 11 चरणों में मतदान होंगे। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है लेकिन चुनावी जंग में उतरने के लिए संभावित प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इधर राज्य निवार्चन आयोग भी तैयारियों मं जोर-शोर से जुड़ा है। इस बीच आयोग ने साफ कर दिया कि नेपाल से बिहार के किसी भी जिले में ब्याही गई महिलाएं पंचायत चुनाव तो लड़ सकती हैं लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कुछ प्रत्याशियों के बिहार पंचायत इलेक्शन लड़ने पर बैन भी लगा रखा है।राज्य निवार्चन आयोग के मुताबिक, बिहार पंचायत चुनाव में आंगनबाडी केंद्र पर तैनात महिला सेविका और सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगी और ना ही किसी पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की प्रस्तावक बन सकती हैं। इसी तरह विशेष शिक्षा परियोजना, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, साक्षरता अभियान, पंचायत के अधिन मानदेय और अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, विकास मित्र, न्याय मित्र, टोला सेवक, केंद्र व राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोइया और मानदेय पर काम करने वाले कर्मी, गृहरक्षक और सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और ना ही किसी भी पद के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्तावक ही बन सकते हैं। अगर ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा।