तोशाखाना-2 केस: इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा

तोशाखाना-2 केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका। FIA की विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। जानिए पूरा मामला।

तोशाखाना-2 केस: इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा

पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में कड़ी सजा सुनाई गई है। संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई, जिससे इमरान खान की राजनीतिक मुश्किलें और गहरा गई हैं।

महंगी बुलगारी ज्वेलरी बना विवाद की जड़
यह मामला सरकारी तोशाखाने से जुड़े एक बेहद महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट की खरीद-फरोख्त से संबंधित है। आरोप है कि यह ज्वेलरी सेट बाजार मूल्य से कहीं कम कीमत पर हासिल किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। अदालत ने इसे सत्ता के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला माना।

सत्ता के दुरुपयोग का आरोप अदालत में साबित
अदालत की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने के नियमों को नजरअंदाज कर कीमती उपहार अपने पास रखे और बाद में उन्हें कम दामों पर खरीदा। बुशरा बीबी पर भी इस पूरे लेन-देन में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप साबित हुआ, जिसके चलते अदालत ने दोनों को समान सजा सुनाई।

PTI और समर्थकों में नाराज़गी, राजनीति और गरमाई
इस फैसले को इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। पहले से जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ यह सजा उनके भविष्य की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं समर्थकों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, जबकि सरकार और जांच एजेंसियां इसे कानून का निष्पक्ष पालन बता रही हैं।