परमबीर सिंह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहां छुपे हैं बताएं बिना नहीं होगी सुनवाई

परमबीर सिंह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहां छुपे हैं बताएं बिना नहीं होगी सुनवाई

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। परमबीर सिंह को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि परमबीर सिंह को तब तक राहत नहीं दी जा सकती जब तक वे यह नहीं बताएंगे कि कहां है। कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील को उनका पता बताने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि ‘‘जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि आप कहां हैं तब तक कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी।’’न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि सुरक्षा देने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दायर की गयी है। पीठ ने यह भी कहा कि आप सुरक्षात्मक आदेश देने का अनुरोध कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि आप कहां हैं। मान लीजिए आप विदेश में बैठे हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कानूनी सहारा ले रहे हैं तो क्या होगा। अगर ऐसा है, तो अदालत यदि आपके पक्ष में फैसला देती है तभी आप भारत आयेंगे होगा, हम नहीं जानते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि आप कहां हैं, तब तक कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी।