शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर २० हज़ार का हर्ज़ाना
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर २० हज़ार का
हर्ज़ाना |
पटना हाई कोर्ट ने सेवा निवृत हुए पद से निचले पद
का वेतनाम देने की मामले में सरकार
की कार्यशैली पे नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए शिक्षा
विभाग ने प्रधान सचिव पर 20 हज़ार रुपये का हर्ज़ाना
लगाया गया है| न्यायधारी चक्रधारी शरण सिंह
एकलपीठ ने राम नारायण शर्मा को मंजूर करती हुए
उक्त आदेश दिया|
राम नारायण एलएन मिथिला विश्वविद्यालय के कॉलेज
में रोकरपाल कइ पद से सेवानिवृत हुए थे उनकी
सेवानिवृति के बाद बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी में
हेड असिस्टेंट /रोकड़पाल के पद को सेक्शन
आफिसर के पद को सेक्शन ऑफिसर का पद 2007
के प्रभाव से निर्धारित किया |