बिहार में नवंबर तक बढ़ी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती, नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान होगी बंद; कई बड़े बदलाव
राज्य में कोरोना से बचाव के लिए 30 नवम्बर तक सख्ती जारी रहेगी। सभी कामकाज पहले की तरह होंगे। लेकिन, कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना होगा। मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। दुकानों, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के लोग हमेशा मास्क लगाए रहेंगे। इन प्रतिष्ठानों में आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह भीड़ वाली जगह, सार्वजनिक वाहन, पार्क एवं सामाजिक समारोहों में शारीरिक दूरी के पालन पर नजर रखें।किसी स्थान, बाजार या प्रतिष्ठान में कोविड से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो जिला प्रशासन उसे बंद करा दे। जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने स्तर से भी प्रतिबंध लागू करने का अधिकार दिया गया है। आदेश के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। इसके दायरे में आंगनबाड़ी केंद्रों और छोटे बच्चों के प्री स्कूलों को भी रखा गया है। कोविड टीका प्राप्त लोगों को कहीं आने जाने की छूट जारी रहेगी। कोचिंग संस्थानों को सभी कर्मियों एवं छात्रों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा।