सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर गिरफ्तार, कोर्ट से जारी हुआ था गैर जमानती वारंट; क्या है मामला?
Social activist Medha Patkar arrested

दिल्ली पुलिस ने 24 साल पुराने मानहानि के एक मामले में ‘प्रोबेशन बांड’ जमा नहीं करने पर दो दिन पहले अदालत की ओर से गैर-जमानती वारंट किए जाने के बाद शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मामला दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दायर किया था।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की मानहानि के केस में मेधा पाटकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उन्हें पहले तीन महीने की सजा दी थी, लेकिन उम्र और सेहत को देखते हुए जेल से राहत दी और प्रोबेशन पर छोड़ दिया था। शर्त थी कि उन्हें मुआवजे के 10 लाख रुपये देने होंगे और कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। लेकिन मेधा पाटकर ने न तो मुआवजा जमा किया और न ही कोर्ट में पेश हुईं।
कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल को हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो हाईकोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर नहीं आईं। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है और 3 मई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।