26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की हिरासत 12 दिन के लिए बढ़ी, NIA कोर्ट का फैसला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसने परिवार से बात करने की मांग की थी।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की हिरासत 12 दिन के लिए और बढ़ाए जाने की एनआईए की याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच तथा उसका चेहरा ढककर विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया।
बता दें कि 10 अप्रैल को प्रत्यर्पण के जरिए आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया था। भारत लाने के बाद उसे स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह की बेंच के सामने पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसने परिवार से बात करने की मांग की थी। तहव्वुर के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि एक विदेशी नागरिक होने की वजह से राणा को अपने परिवार से बात करने का अधिकार है। हालांकि NIA ने इसका विरोध किया था।