जीजा ने किया साली से रेप, 5 साल बाद कोर्ट ने ठहराया दोषी

जीजा ने किया साली से रेप, 5 साल बाद कोर्ट ने ठहराया दोषी

बीवी की गैरमौजूदगी में नाबालिग साली के साथ रेप करना एक शख्स को खासा महंगा पड़ गया. अपनी ही साली के साथ रेप के आरोप में अब जीजा को कोर्ट ने भी दोषी करार दे दिया है और इस केस में उसे तीन दिनों बाद 17 सितंबर को सजा भी सुनाई जाएगी. जीजा द्वारा साली के साथ की गई रेप की घटना और इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद दोषी शख्स जो कि रेलवे का लोको पायलट  है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं.रेप का ये मामला बिहार के नालंदा जिला से जुड़ा है जहां बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग साली से रेप करने के आरोपी जीजा को दोषी करार दिया है. अपनी 15 वर्षीय नाबालिग साली का यौन शोषण करने वाले जीजा रविंद्र कुमार को धारा 376 तथा पास्को अधिनियम की धारा 4/6 के तहत सभी गवाहों एवं पक्ष को सुनने के बाद दोषी करार दिया गया है और सजा निर्धारण पर फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा. अभियुक्त अस्थावां थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है.